हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कैथल पुलिसकर्मियों को मिलेगा प्रमोशन और पेंशन रोहतक रेंज का आदेश रद्द, 70 से ज्यादा कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा
कैथल: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल जिले के पुलिसकर्मियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने रोहतक रेंज द्वारा जारी विवादित सीनियरिटी और प्रमोशन संबंधी आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है और साफ कर दिया कि कैथल, करनाल और पानीपत जिलों के कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रमोशन का फैसला केवल करनाल रेंज ही कर सकता है।
इस फैसले से कैथल के करीब 70 एएसआई और एसआई रैंक के पुलिसकर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें से कुछ कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें अब एरियर और पेंशन लाभ भी दिया जाएगा।
मामला सब-इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह और अन्य की याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे 2004-2008 के बीच हेड कांस्टेबल के रूप में कन्फर्म हुए थे, जबकि उनके जूनियर्स 2009-2011 में कन्फर्म हुए। बावजूद इसके, 2019 में रोहतक रेंज ने सीनियरिटी बदलकर जूनियर्स को प्रमोशन दे दिया।
न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने सुनवाई के बाद माना कि रोहतक रेंज का आदेश पूरी तरह गलत था। अदालत ने इसे रद्द करते हुए डीजीपी हरियाणा को निर्देश दिया कि वे तीन माह में उचित आदेश जारी करें।
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले को “ऐतिहासिक” करार दिया और सरकार से समय पर आदेश लागू करने की अपील की। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कैथल पुलिसकर्मियों की सीनियरिटी और प्रमोशन से जुड़े मामलों में किसी अन्य रेंज को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।
