हरियाणा में नए जिलों पर बड़ा अपडेट: 2026 से पहले नहीं होगा प्रशासनिक बदलाव जनगणना तक स्थगित हुआ फैसला, जिलों-उपमंडलों की नई घोषणा पर रोक
चंडीगढ़ डेस्क: हरियाणा में लंबे समय से नए जिलों, तहसीलों और उपमंडलों की मांग कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले किसी भी जिले, तहसील या कस्बे की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं किया जाएगा। यह फैसला आगामी जनगणना की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जनगणना से पहले स्थिर रहेंगी सीमाएं
वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि जनगणना नियम-1990 के तहत 2026 तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद ही नए जिलों या उपमंडलों के गठन पर विचार संभव होगा।
नए जिलों की मांग पर कमेटी कर चुकी है मंथन
हरियाणा में कई क्षेत्रों से नए जिलों और उपमंडलों की मांग उठी है। इस संबंध में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब-कमेटी कई दौर की बैठकें कर चुकी है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और राजस्व मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हैं। प्रस्ताव संबंधित जिलों के डीसी को भेजे जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल अंतिम निर्णय टल गया है।
