उत्तराखण्डः पंचायत चुनाव पर कोर्ट की रोक बरकरार
नैनीताल। उत्तराखण्ड में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर पूर्व में लगाई अस्थायी रोक को बरकरार रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार दोपहर को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में की जाएगी, जिसमें स्टे वकेशन सहित अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि सोमवार को उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करते समय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जिससे कुछ वर्गो के साथ अन्याय हुआ है। इसी आधार पर कोर्ट ने फिलहाल के लिए चुनावी प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी किया था।
मंगलवार को राज्य सरकार ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने बुधवार को दोपहर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सभी याचिकाओं को समेकित कर एक साथ सुना जाएगा ताकि विषय वस्तु पर सम्यक निर्णय लिया जा सके।
इसी बीच, सरकार ने मंगलवार को संशोधिक आरक्षण व्यवस्था का गजट नोटिफिकेशन भी जा कर दिया है, जिसे एक कानूनी कवच के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार बुधवार को कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में है, ताकि चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई जा सके।
