हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सरकार की सख्ती, सार्वजनिक होंगे नाम! शिक्षा विभाग ने बनाई लिस्ट, जल्द होगी कड़ी कार्रवाई
चंडीगढ़: हरियाणा में बिना मान्यता के संचालित निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का कड़ा रुख सामने आया है। सरकार ने 282 अवैध स्कूलों की सूची तैयार कर ली है, जो बिना मान्यता के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब इन स्कूलों के नाम दो प्रमुख समाचार पत्रों (हिंदी और अंग्रेजी) में प्रकाशित किए जाएंगे, ताकि अभिभावकों को भी इसकी जानकारी मिल सके।
तीन दिन के भीतर होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन ने सभी DEO को पत्र जारी कर तीन दिन के भीतर इन स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी सख्ती
बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2024 तक सरकार को हलफनामा प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया था, जिसमें इन स्कूलों पर की गई कार्रवाई का विवरण देना अनिवार्य था।
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