पंजाब के इस जिले में कटी लकड़ी पर सख्त पाबंदी! हरा पेड़ काटा तो होगी बड़ी कार्रवाई आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर सख्त रोक, अनुमति के बिना काटने पर होगी कानूनी कार्रवाई
नवांशहर : पंजाब के नवांशहर जिले में हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट – 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार आम, नीम, पीपल और बरगद जैसे महत्वपूर्ण पेड़ों को बिना अनुमति काटना अपराध होगा।
आदेशों के मुताबिक:
👉 यदि विशेष परिस्थितियों में इन वृक्षों को काटना आवश्यक हो, तो वन विभाग की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
👉 वन विभाग वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट-1900 की धारा 4 और 5 के तहत लागू होती है।
👉 यदि डीलिस्टेड क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर ये पेड़ काटने की आवश्यकता हो, तो डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर खतरा!
🔴 जिला प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग बिना किसी ठोस कारण के हरे-भरे पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।
🔴 धार्मिक और पारिस्थितिकीय महत्व रखने वाले ये वृक्ष वायु को शुद्ध करने और पक्षियों को बसेरा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।
🔴 अंधाधुंध कटाई से कई पक्षी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं।
⚠️ यह प्रतिबंध 12 मई तक प्रभावी रहेगा। बिना अनुमति पेड़ काटने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
