वाहन चालकों के लिए अलर्ट! FASTag नियमों में बड़ा बदलाव, जानें नए नियम वरना भरना पड़ेगा दोगुना टोल FASTag से टोल भरने वालों के लिए नए नियम लागू, टोल प्लाजा पर रिचार्ज करने पर हो सकता है ब्लैकलिस्ट, जानें पूरी डिटेल
पंजाब डेस्क: अगर आप FASTag यूजर्स हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने FASTag के नियमों में बदलाव कर दिया है, जो 17 फरवरी 2024 से लागू हो चुके हैं।
🔹 नए नियम क्या हैं?
🚫 टोल पार करने के तुरंत बाद नहीं कर सकेंगे रिचार्ज
- यदि टोल पार करने के तुरंत बाद FASTag रिचार्ज किया तो यह मान्य नहीं होगा।
- वाहन चालकों को कम से कम 10 मिनट इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वे रिचार्ज कर पाएंगे।
⚠ ब्लैकलिस्ट हो सकता है FASTag, देना होगा डबल टोल
- FASTag को टोल से कम से कम 60 मिनट पहले रिचार्ज करना जरूरी होगा।
- टोल प्लाजा पर पहुंचकर या तुरंत पहले रिचार्ज करने पर FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाएगा।
- ऐसी स्थिति में कैश में दोगुना टोल भरना पड़ेगा।
🔹 FASTag कब होता है ब्लैकलिस्ट?
❌ कम बैलेंस होने पर
❌ KYC अधूरी होने पर
❌ लेट रिचार्ज करने पर
🔹 कैसे करें FASTag को एक्टिव?
✅ परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं और ई-चालान स्टेटस चेक करें।
✅ रजिस्टर्ड वाहन नंबर डालकर FASTag की स्थिति जांचें।
✅ अगर ब्लैकलिस्ट हो गया है, तो तुरंत रिचार्ज करें और न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें।
✅ पेमेंट वेरीफाई करें, कुछ समय बाद आपका FASTag फिर से एक्टिव हो जाएगा।
👉 टोल पर किसी भी समस्या से बचने के लिए समय पर FASTag रिचार्ज करें और नए नियमों का पालन करें! 🚗💨
