शराब के शौकीनों के लिए बड़ा झटका, 9-10 अक्टूबर को बंद रहेंगी दुकानें!

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धार्मिक मेले के चलते माइसरखाना गांव में शराब बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध।                                                                                                                                                                                                                                           बठिंडा : बठिंडा से शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश दिया है कि 9 और 10 अक्टूबर 2024 को तहसील मौड़ के अंतर्गत गांव माइसरखाना में स्थानीय और अंग्रेजी शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

इस दौरान किसी भी व्यक्ति को शराब रखने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम गांव में आयोजित होने वाले धार्मिक मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और भक्तों की भावनाओं की रक्षा के लिए उठाया गया है।

प्रशासन का मानना है कि मेले के दौरान शराब और नशीली दवाओं का उपयोग माहौल खराब कर सकता है और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे में आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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