Big News: पंजाब में नगर निगम चुनाव को लेकर कोर्ट का बड़ा आदेश, बिना नई वार्डबंदी होंगे चुनाव!
कोर्ट ने 15 दिनों में नोटिफिकेशन जारी करने के दिए निर्देश, फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला समेत कई नगर निगमों में होंगे चुनाव।
पंजाब डेस्क: पंजाब में नगर निगम और नगर कौंसिल चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 दिनों के भीतर चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव बिना नई वार्डबंदी के ही करवाए जाएंगे।
पुरानी वार्डबंदी के तहत ही चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि नई वार्डबंदी के चलते चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए।
चुनाव से जुड़े प्रमुख तथ्य:
- चुनाव जिन नगर निगमों में होने हैं, उनमें फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, और लुधियाना शामिल हैं।
- इन नगर निगमों का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है।
- इसके अलावा राज्य में 42 नगर कौंसिलों में भी जल्द चुनाव होने हैं।
सरकार का बयान:
आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि वे कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेंगे। सरकार ने अपनी तैयारी को लेकर स्पष्ट किया कि जैसे ही कोर्ट का निर्देश मिलेगा, चुनाव जल्द से जल्द करवा दिए जाएंगे।
आगे की रणनीति:
कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हो सकती हैं। फगवाड़ा, अमृतसर, और लुधियाना जैसे बड़े नगर निगमों में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।
