बड़ी खबर:पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल की जमानत अर्जी खारिज, बचाव पक्ष ने पुलिस पर लगाये आरोप

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देहरादून। मंगलवार को पर्वतजन न्यूज पोर्टल के संपादक शिव प्रसाद सेमवाल की जमानत अर्जी पर सुनवायी की गयी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए तर्क दिया गया कि सेमवाल एक पत्रकार हैं और निष्पक्ष रूप से लिखते रहते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने सेमवाल को साजिशन फंसाया है। ऐसे में सेमवाल को जमानत दी जानी चाहिए। सरकारी अधिवक्ता ने इसका पुरजोर विरोध किया गया। उनका कहना था कि आरोपी पर पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और धमकाने जैसे गंभीर आरोप हैं। जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। इसलिए जमानत का विरोध किया जाता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेमवाल की न्यायिक हिरासत को बरकरार रखते हुए जमानत अर्जी को खारिज किया।

उधर पत्रकार शिवप्रसाद सेवमाल के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उक्त प्रकरण में शिवप्रसाद सेमवाल ने सिर्फ खबर का प्रकाशन किया है। उनके द्वारा न्यायालय को बताया गया है कि पूरी शिकायत नीरज राजपूत ने 27 अक्तूबर को सहसपुर थाने में अमित पाल (टाईबो) के नाम पर की थी। पुलिस यह कार्यवाही अमित पाल के खिलाफ करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने किसी के दबाव में आकर शिव प्रसाद सेमवाल के विरूद्ध यह कार्यवाही की है। इस लिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। उधर सत्रन्यायालय ने साफ करते हुए कहा कि उक्त प्रकरण काफी गंभीर है इस लिए जमानत याचिका को खारिज किया जाता है।

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